इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत, EMI में शामिल प्रिसिंपल रीपेमेंट पर टैक्स कटौती का दावा करने के लिए कुछ विशेष संस्थाओं से होम लोन लिया होना चाहिए